बिहार के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के ख़िलाफ़ साल 1995 के एक डबल मर्डर केस में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र क़ैद सी सज़ा सुनाई है.
शीर्ष अदालत ने इस केस में प्रभुनाथ सिंह को कुछ दिनों पहले दोषी क़रार दिया था. कोर्ट ने इस हत्याकांड में अभियुक्त बनाए गए बाक़ी लोगों को बरी कर दिया था.
आरोपों के मुताबिक़, प्रभुनाथ सिंह ने दूसरी पार्टी को वोट देने वाले दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
हालांकि साक्ष्यों के अभाव में प्रभुनाथ सिंह को निचली अदालत और फिर पटना हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था.
यह हत्याकांड सारण ज़िले के मशरख विधानसभा इलाके में हुआ था. उस वक़्त प्रभुनाथ सिंह बिहार पीपल्स पार्टी (बिपीपा) के टिकट पर मशरख से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे.
