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पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से कंगना रनौत को झटका, मानहानि केस खारिज करने की याचिका नामंज़ूर, जानें पूरा मामला ?

 किसान आंदोलन के दौरान किया गया ट्वीट बना मुसीबत
महिंदर कौर ने किया था मानहानि का दावा
हाई कोर्ट ने कंगना की दलीलें मानी खारिज
अब भटिंडा कोर्ट में चलेगी आगे की सुनवाई
 कंगना बोलीं – मैंने सिर्फ पोस्ट रीट्वीट की थी
2021 के ट्वीट पर अदालत सख्त, कंगना की याचिका खारिज.

चंडीगढ़: फिल्म अभिनेत्री और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। अब यह मामला भटिंडा कोर्ट में आगे बढ़ेगा।

यह मामला 2021 के किसान आंदोलन से जुड़ा है, जब कंगना ने एक ट्वीट में बुजुर्ग महिला किसान महिंदर कौर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि महिलाएं पैसे लेकर धरने में शामिल हो रही हैं। इस पर महिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ 4 जनवरी 2021 को मानहानि का केस दर्ज कराया था।

करीब 13 महीने तक चली सुनवाई के बाद भटिंडा कोर्ट ने कंगना को समन जारी कर पेश होने को कहा। इसके खिलाफ कंगना ने हाई कोर्ट में राहत की मांग की, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलें खारिज कर दीं। कंगना ने कहा था कि उन्होंने सिर्फ एक वकील की पोस्ट को रीट्वीट किया था।

 

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