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देहरादून: महिला की मौत में डॉक्टरों की लापरवाही साबित, लाइसेंस निलंबित! अस्पताल पर 10 लाख का जुर्माना

देहरादून: इलाज के दौरान महिला की मौत के मामले में उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने कड़ा रुख अपनाते हुए मसूरी रोड स्थित एक निजी अस्पताल पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही अस्पताल में तैनात दो डॉक्टरों का पंजीकरण दो महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस अवधि में दोनों चिकित्सक किसी भी अस्पताल, नर्सिंग होम या निजी प्रैक्टिस में सेवाएं नहीं दे सकेंगे।

यह कार्रवाई मृतक महिला के पति कर्नल अमित कुमार की शिकायत पर की गई है। उन्होंने उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद मामले की जांच काउंसिल की नैतिकता, अनुशासन एवं पंजीकरण समिति द्वारा की गई।

उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल की न्यायिक समिति के अध्यक्ष डॉ. अनूज सिंघल ने बताया कि यह मामला 4 अप्रैल 2025 का है। मसूरी रोड स्थित निजी अस्पताल में इलाज के दौरान बिंदेश्वरी देवी नामक महिला की मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद परिजनों ने चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाया था।

मामले की जांच अनुशासन समिति द्वारा की गई, जिसकी अध्यक्षता डॉ. महेश कुड़ियाल ने की। तीन सदस्यीय चिकित्सक समिति ने इलाज से जुड़े सभी दस्तावेजों, मेडिकल रिपोर्ट्स और तथ्यों की गहन समीक्षा की। जांच में महिला की मौत में चिकित्सकीय लापरवाही की पुष्टि होने के बाद काउंसिल ने निजी अस्पताल को पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति देने के आदेश दिए।

इसके साथ ही इलाज में शामिल दो चिकित्सकों का पंजीकरण दो महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान दोनों डॉक्टर किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय सेवाएं नहीं दे सकेंगे।
वहीं, निजी अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उन्हें अभी तक उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल की ओर से कोई आधिकारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, मेडिकल काउंसिल ने कार्रवाई और आदेश जारी किए जाने की पुष्टि की है।

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