सुप्रीम कोर्ट सोमवार को भोजशाला के एएसआई सर्वे कराने पर रोक लगाने से इनकार कर चुका है।कोर्ट ने कहा है कि इसकी इजाजत के बिना सर्वे के नतीजो के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने भोजशाला के एएसआई सर्वे को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एएसआई को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है साथ ही स्पष्ट किया कि सर्वे के दौरान ऐसी कोई खुदाई नहीं की जाएगी जिससे कि परिसर का चरित्र या प्रकृति बदलती।
Bhojshala ASI Survey धार के भोजशाला में एएसआई का सर्वे अभी जारी रहेगा। सर्वे के खिलाफ दायर याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका कमाल मौला मस्जिद के मुतवल्ली (कार्यवाहक) काजी मोइनुद्दीन द्वारा दायर की गई थी।सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है।
