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दिल्ली में क्यों लगी है BNSS की धारा-163? पांच अक्टूबर तक लागू रहेंगी ये पाबंदियां

दिल्ली के कई इलाकों में BNSS की धारा 163 लागू होने से धरना-प्रदर्शन करने पर पाबंदी लग गई है। BNSS की धारा-163 नई दिल्ली सेंट्रल दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के अलावा दिल्ली की सभी सीमाओं पर पांच अक्तूबर तक लागू की गई है। जानिए क्यों लगाई गई है ये धारा और किन चीजों पर रहेगी पाबंदी। साथ ही आम आदमी पार्टी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में छह दिनों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 लागू की गई है। BNSS की धारा-163 नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के अलावा दिल्ली की सभी सीमाओं पर 30 सितंबर से पांच अक्तूबर तक लागू की गई है।

दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इस संबंध में एक नोटिस जारी कर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि BNSS की धारा-163 एहतियात के मद्देनजर लगाई गई है क्योंकि कई संगठनों ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में राजधानी क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन सहित विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजन करने का एलान किया है।

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