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दिल्ली की कोर्ट से लालू-तेजस्वी और तेज प्रताप को राहत, एक लाख के निजी मुचलके पर मिली जमानत

जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप समेत 8 आरोपियों की पेशी हुई। इसमें अखिलेश्वर सिंह, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह और किरण देवी शामिल थे। इससे पहले ईडी ने मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया था। इसके आधार पर कोर्ट ने तीनों को समन भेजा था।

जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू केस ने सोमवार को तीनों को जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर राहत दी। कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि आरोपियों को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था। मामले की अगली सुनवाई 25 अक्तूबर को होगी

जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप समेत 8 आरोपियों की पेशी हुई। इसमें अखिलेश्वर सिंह, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह और किरण देवी शामिल थे। इससे पहले ईडी ने मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया था। इसके आधार पर कोर्ट ने तीनों को समन भेजा था। लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन के रूप में अवैध लाभ अर्जित करने का आरोप है।

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