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उत्तराखंड हाईकोर्ट का निर्देश: कालागढ़ बांध क्षेत्र के 213 परिवारों को छोड़ना होगा घर

नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को पौड़ी जिले के कालागढ़ बांध क्षेत्र में आवासित 213 अवैध परिवारों के विस्थापन की योजना एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने 5 मई तक नोटिस दाखिल करने का समय दिया है।

जस्टिस नरेन्द्र और जस्टिस आलोक मेहरा की पीठ ने कहा कि अतिक्रमित भूमि पर रह रहे लोगों को विस्थापित करने की योजना की जानकारी दी जाए। राज्य सरकार ने पूर्व में बैठक की, लेकिन उत्तर प्रदेश ने अवैध अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास के लिए कोई नीति न होने की बात कही।  बांध निर्माण के लिए 1960 में शासकीय जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिसके बाद कुछ रिटायर्ड कर्मचारियों ने अतिक्रमण कर लिया। अदालत ने पहले भी योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब राज्य सरकार को 5 मई तक विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी।

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