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देहरादून में ट्रेड लाइसेंस शुल्क में वृद्धि, नए नियम लागू

देहरादून: राजधानी देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अब ट्रेड लाइसेंस के लिए बढ़ा हुआ शुल्क चुकाना होगा। 1998 में नगर निगम बनने के बाद से ट्रेड लाइसेंस से संबंधित नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जिसके कारण न केवल शुल्क बहुत कम था, बल्कि कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान लाइसेंस के दायरे से बाहर थे। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, नगर निगम ने नई उपविधि (bye-laws) को लागू करने का प्राथमिक नोटिफिकेशन जारी किया है।

इस उपविधि में नए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया है और ट्रेड लाइसेंस शुल्क में संशोधन किया गया है। सभी व्यापारियों को 31 मई तक अपने सुझाव जमा करने के लिए कहा गया है। इस प्रक्रिया के बाद, आपत्तियों और सुझावों के आधार पर फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके तहत सभी व्यवसायों को नए नियमों के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा।

इस नई व्यवस्था के बाद व्यापारी वर्ग में चिंता और नाराज़गी का माहौल है। दून व्यापार संघ के सदस्य मनु कोचर ने बताया कि अधिकांश होटल संचालक पहले ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ट्रेड लाइसेंस की फीस चुका चुके हैं, और उन्हें लाइसेंस प्राप्त हो चुका है। ऐसे में नगर निगम द्वारा नए लाइसेंस को जारी करने की आवश्यकता पर सवाल उठ रहे हैं। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि ट्रेड लाइसेंस के नियमों में संशोधन की आवश्यकता थी, क्योंकि पिछले 27 वर्षों में कई ट्रेड्स इस दायरे से बाहर रह गए थे। उन्होंने कहा कि यह कदम उन संस्थानों को लाइसेंस के दायरे में लाने के लिए उठाया जा रहा है, जो वर्तमान में इससे वंचित हैं।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है, और यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। जल्द ही स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत भी की जाएगी ताकि सभी को इस नए नियम के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके।

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