मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय में भू कानून से जुड़ी बैठक की। इस बैठक में उन्होंने जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए बात की और भू कानून के तहत भूमि खरीद-फरोख्त या भूमि की खरीद से संबंधित अनुमति के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बैठक में जिलधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर भूमि का उपयोग विशेष प्रयोजन के लिए अनुमत है, लेकिन उस भूमि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में भी कड़ी कार्रवाई की जाए.
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देशित किया कि अगर भू-कानून का उल्लंघन होता है तो ZALR एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज किया जाए. राज्य के 11 जिलों से भूमि कानून से सम्बंधित रिपोर्ट प्राप्त की. इसके साथ ही हरिद्वार और नैनीताल जिले से मंगलवार तक रिपोर्ट मांगी है.