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उत्तर प्रदेशक्राइमराज्य

पत्नी को प्रताड़ित करने के लिए पहले पति ने किए अप्राकृृतिक कुकर्म, फिर जेठ ने किया रेप

पति कुकर्म करे ,जेठ  इज्जत लूटे, ससुराली दहेज मांगे 

बिजनौर| चांदपुर क्षेत्र बस्टा की रहने वाली एक युवती की शादी 3 साल पहले हुई थी. विवाहिता के परिजनों ने अपनी हैसियत के अनुसार शादी में गाड़ी सहित सभी सामान दिया था। फिर भी शादी के बाद से ससुराल वाले पीड़िता को दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहते थे। हद तो तब हो गई जब पीड़िता का पति  राशिद उर्फ इरफान उर्फ भूरे उसको शारीरिक प्रताड़ना देने के लिए अप्राकृतिक कुकर्म करने लगा। इतना ही नहीं एक दिन उसका पति बाहर गया हुआ था तभी रात में मौका पाकर जेठ नासिर कमरे में घुस आया और मासूम बच्ची की गर्दन पर चाकू रख कर पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। पति के घर आने पर पीड़िता ने आपबीती सुनाई लेकिन पति और सास, ससुर, जेठ, जेठानी ने उसकी एक न सुनी, उल्टा मारपीट की और अपने घर से 5 लाख नगद और एक प्लॉट की मांग को लेकर मारपीट कर घर से निकाल दिया। इतना ही नही सास और जेठानी ने एक बार पीड़िता को जान से मारने के प्रयास किया था ,लेकिन पीड़िता वहां से बच निकली। 

आपको बता दें पीड़िता की एक 2 वर्ष की मासूम बेटी है। इस सारे षड्यंत्र में उसी गांव के एक पूर्व प्रधान का भी हाथ बताया जाता है।  आरोपी पति राशिद , जेठ नासिर, मोमिन, ससुर इरफ़ान व सास नफीसा व जेठानी शमीम जहाँ व फातमा व एक पूर्व ग्राम प्रधान के खिलाफ पुलिस ने धारा 498A, 376,377,323, 504, 506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 (3) और (4) में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 

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पूर्व ग्राम प्रधान मुकदमे में कार्यवाही रुकवाने की दे रहा धमकी

षड्यंत्र कारी ग्राम प्रधान और विवाहिता के पति की और से पीड़िता के परिजनों को बार बार फैसला करने की धमकी दी जा रही है । इतना ही नही पीड़िता के ससुर के आगे पीड़िता के भाई द्वारा हाथ तक जोड़े गए लेकिन उसके ससुर ने एक न सुनी और उल्टा पीड़िता के भाई को ही देख लेने की बात की गई। ग्राम प्रधान द्वारा कई बार पुलिस को खरीद लेने की बात कहते हुए पूर्व ग्राम प्रधान अपनी सीएम योगिआदित्यनाथ जी को अपना करीबी बताकर पीड़ित परिवार को धमकी दी गई थी ।

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इससे पूर्व भी पीड़िता की और से आरोपी ससुराल वालों के विरुद्ध चांदपुर सीओ को एक शिकायती पत्र दिया गया था। सीओ चांदपुर द्वारा नूरपुर थाने को आदेश किये गए थे लेकिन नूरपुर पुलिस द्वारा उस प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नही की गई थी। उल्टा आरोपियों के पक्ष में सीओ चांदपुर को रिपोर्ट भेज दी गई थी।

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