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बांग्लादेश की अदालत का बड़ा फैसला: पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के तीन मामलों में 21 साल की सजा

बांग्लादेश: बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का दायरा और बढ़ गया है। ढाका की एक विशेष अदालत ने उन पर दर्ज तीन अलग-अलग भ्रष्टाचार मामलों में उन्हें कुल 21 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत का कहना है कि ये फैसले उनकी गैर-मौजूदगी में दिए गए, क्योंकि हसीना फिलहाल भारत में रह रही हैं।

इन मामलों में आरोप था कि हसीना ने अपने कार्यकाल के दौरान भूमि आवंटन और सरकारी परियोजनाओं में अनियमितताओं से फायदा उठाया। अदालत ने माना कि आवासीय भूखंडों की प्राप्ति में नियमों का उल्लंघन हुआ और गलत दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए।

यह फैसला ऐसे समय आया है जब हसीना पहले से ही 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन और हिंसा के मामलों में गंभीर आरोपों का सामना कर रही हैं। उन मुकदमों में हाल ही में एक अदालत ने उन्हें मौत की सजा भी सुनाई थी। हालांकि, हसीना वर्तमान में भारत में होने के कारण किसी भी तरह की हिरासत या पूछताछ से बाहर हैं।

बांग्लादेश सरकार ने दिसंबर 2024 में भारत से औपचारिक रूप से उनकी प्रत्‍यर्पण (extradition) की मांग भी की थी। अंतरिम सरकार के प्रमुख और नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ने स्पष्ट कहा है कि देश में शांति बहाल करने और न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हसीना को वापस लाना आवश्यक है।

हसीना पर हाल के वर्षों में लगाए गए आरोप उनके 15 साल लंबे शासनकाल के दौरान हुए फैसलों, विरोधियों पर कथित अत्याचारों और कथित भ्रष्टाचार से जुड़े हैं। बांग्लादेशी अदालतों के ये ताज़ा निर्णय देश की राजनीति को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं और भारत-बांग्लादेश संबंधों पर भी असर डाल सकते हैं

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