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जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई- JAMMU KASHMIR STATEHOOD

370 पर फैसले में कोर्ट ने कहा था—जल्द बहाल होगा राज्य का दर्जा
सरकार ने कोर्ट को बताया—राज्य का दर्जा बहाल करने में अभी लगेगा समय

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज (8 अगस्त, शुक्रवार) को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने के निर्देश देने की मांग की गई है। यह याचिका सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने चीफ जस्टिस बीआर गवई की पीठ के समक्ष उठाई थी। इस पीठ में जस्टिस के. विनोद चंद्रन भी शामिल हैं।

यह याचिका जम्मू-कश्मीर के निवासी जहूर अहमद भट और सामाजिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने दाखिल की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य का दर्जा बहाल करने में हो रही देरी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है और यह भारतीय संघवाद की भावना के खिलाफ है। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि एक समयबद्ध ढांचे में केंद्र सरकार को राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया जाए।

गौरतलब है कि दिसंबर 2023 में संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने को वैध ठहराया था। उस समय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस बयान पर भरोसा जताया था कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 14 के तहत 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश भी दिए थे। हालांकि पिछली सुनवाई में केंद्र ने कहा था कि राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए अभी कोई निश्चित समयसीमा नहीं दी जा सकती और इसमें “कुछ समय” लग सकता है।

मई 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर दायर समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया था और कहा था कि रिकॉर्ड में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं मिली है, जिससे खुली अदालत में दोबारा सुनवाई की जरूरत हो।

अब देखना होगा कि आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से क्या रुख अपनाने को कहता है और क्या राज्य का दर्जा बहाल करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठता है।

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