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पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कराने वाले प्रोपर्टी डीलर पर मुकदमा दर्ज, जमीन पर एसडीएम ने लगाई रोक

काशीपुर । पत्रकारों पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज करवाने वाले प्रोपर्टी डीलर पर भी पुलिस ने धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज किया है। मौहल्ला अल्ली खां, काशीपुर निवासी दिलशाद हुसैन पुत्र सद्दीक ने एसपी काशीपुर को तहरीर देकर बताया कि उसने एक दुकान की जमीन सौरभ अग्रवाल पुत्र राकेश अग्रवाल निवासी चामुंडा विहार, काशीपुर से 16 दिसंबर 2020 को पांच लाख साठ हजार रुपये में खरीदी थी, जिसका एक एग्रीमेंट सौरभ अग्रवाल ने उसके पक्ष में कर दिया था और उससे पूरी रकम स्टांप पर लिख कर दे दी। वह बोला कि आप अपनी दुकान की बुनियादी निशानी के तौर पर बाउंड्री वॉल कर लो व अपना जमीन पर कब्जा ले लो। दिलशाद ने बताया कि सौरभ अग्रवाल के कहने पर उसने उक्त जमीन की बाउंड्री वॉल भी करा दी, जिसमें उसका पचास हजार रुपये का खर्चा हुआ।
जब उसने उक्त जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए सौरभ अग्रवाल को बोला तब वह टालमटोल करने लगा। इस बीच सौरभ अग्रवाल ने उसकी दुकान की बाउंड्री वाल जेसीबी लगाकर गिरा दी। दिलशाद ने बताया कि जब उसने सौरभ अग्रवाल से बात की तो उसने यह कहकर टाल दिया कि इस पूरी जमीन पर एसडीएम ने रोक लगा दी है। और सौरभ अग्रवाल ने नीझड़ा स्थित अपनी दूसरी कालोनी में 2200 वर्ग फुट का प्लाट 400 रुपये के हिसाब से दे दिया और कहा कि तुम्हारे 6 लाख 10 हजार रुपये होते हैं मय बाउन्ड्री के और उससे 2 लाख 70 हजार रुपये ले लिए गये कि 8,80,000 रुपये का यह प्लाट दे रहा हूँ और उक्त जमींन की पावर अटॉर्नी सौरभ अग्रवाल ने उसे करा दी। दिलशाद ने बताया कि जब उसने उक्त जमीन का पता लगाया तब वह जमीन भी फर्जी निकली। उसने सीओ ऑफिस काशीपुर में भी तहरीर दी। जब प्रशासन ने सौरभ को बुलाया तब उसने उसे डरा धमका कर बोला कि मैं तुम्हारे दिए हुए पैसे से तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा, तुम मेरे हक में मेरी गवाही दे देना, नहीं तो में तुम्हें ना पैसे दूंगा और ना ही जमीन।
एसपी के आदेश पर पुलिस ने सौरभ अग्रवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई सुनील सुतेड़ी के सुपुर्द की है। कुछ दिन पहले ही सौरभ अग्रवाल ने दो पत्रकारों पर उसे गैंगस्टर एक्ट लगने का भय दिखाकर लगभग 1 करोड़ रुपये ठगने का आरोप लगाया है।

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