Udayprabhat
Breaking Newsदेश

हरियाणा में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से ‘सुप्रीम’ इनकार; कोर्ट याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाएगा

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर कड़ा संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि वह इस तरह की याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह को रोकने का अनुरोध करने के लिए याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाएगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर कड़ा संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि वह इस तरह की याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगा सकती है।

हम निर्वाचित सरकार को शपथ लेने से कैसे रोक सकते हैं?’

सीजेआई ने दिन की कार्यवाही की शुरुआत में तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किए जाने पर कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम एक निर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण को रोकें? हम आपको सतर्क कर रहे हैं। हम जुर्माना लगाएंगे। कागजात मुहैया कराएं। हम देखेंगे। सीजेआई ने पूछा कि हम निर्वाचित सरकार को शपथ लेने से कैसे रोक सकते हैं?

जुर्माना लगाने की चेतावनी दी

पीठ ने याचिकाकर्ता से तीनों न्यायाधीशों के लिए याचिका की तीन प्रतियां वितरित करने को कहा और जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। दरअसल, सैनी गुरुवार को पंचकूला में एक समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के बड़े नेता और एनडीए के सहयोगी उपस्थित रहेंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सैनी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सैनी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे।

 

सुझाव एवं समाचार के लिए संपर्क करें संध्या दैनिक उदय प्रभात एवं न्यूज़ पोर्टल देहरादून

Leave a Comment