बिना लाइसेंस के खतरनाक कुत्तों को पालने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई.
देहरादून: राजपुर थाना क्षेत्र में महिला को काटने वाले खतरनाक नस्ल के कुत्तों के मालिक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। विना लाइसेंस के खतरनाक नस्ल के कुत्तों को पालने वालों के खिलाफ नगर निगम के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अपील की है कि ऐसी किसी भी सूचना पर तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम नम्बर 112 अथवा नगर निगम कार्यालय से सम्पर्क कर शिकायत करें।
बीते दिवस राजपुर क्षेत्र में रोटवीलर नस्ल के कुत्तों ने एक बुजुर्ग महिला पर हमले की घटना में महिला के पुत्र उमंग निर्वाल निवासी किशनपुर जाखन की तहरीर पर थाना राजपुर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पता चला कि कुत्तों का मालिक नफीस है। यह भी पता चला कि खतरनाक नस्ल के कुत्तों को पालने के सम्बन्ध में नगर निगम से कोई लाइसेंस नहीं लिया है। जिस पर पुलिस ने आरोपित नफीस निवासी गुरूद्वारा गली विकासनगर हाल पता किशनपुर अर्द्धनारिश्वर मन्दिर के पास राजपुर को हिरासत में लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।
इन नस्लों के कुत्तों पर है प्रतिबंध: पशु पालन एवं डेयरी विभाग:
भारत सरकार ने खतरनाक नस्ल की प्रजातियों पिटबुल टेरियर, टोसा, अमेरिकन स्टेन्फोर्डशायर टेरियर, फिला बेसिलिग्रो, डोगो अर्जेन्टिनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोरवोएल, कंगल, सेंट्रल एशियन शेफर्ड, कोकाशियन शेफर्ड डाग, साउथ रशियन शेफर्ड डाग, टार्नजैक सार्पलेनिएक, जैपेनीज टोसा, अकिता, मिस्टिफ, रौटव्हिलर, टेरियर्स, रोडेशियन रिजबैंक, वुल्फ डॉग, कैनारियो अबेकस डॉग, मास्को गार्ड डॉग, केन कोसों के आयात, ब्रीडिंग व खरीद फरोख्त पर रोक लगाते हुए ऐसी नस्ल के किसी भी कुत्ते को पालने का लाइसेंस अथवा बेचने का परमिट देने पर प्रतिबन्ध लगाया है।
