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जनता का चालान, खुद नियमों से बेखबर पुलिस, बिना PUCC के दौड़ रहीं पुलिस विभाग की 320 गाड़ियां

देहरादून आरटीओ डिपार्टमेंट 731 सरकारी गाड़ियों के डिपार्टमेंट को नोटिस भेज रहा है जो बिना पीयूसीसी के चल रही हैं.

देहरादून: सड़कों पर नियमों का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस खुद ही नियमों की अनदेखी कर रही है। आम जनता की गाड़ियों के दस्तावेज पूरे न होने पर तुरंत चालान करने वाली पुलिस विभाग की सैकड़ों गाड़ियां बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUCC) के सड़कों पर दौड़ रही हैं।

परिवहन विभाग के सरकारी आंकड़ों ने इस दोहरे मापदंड की पोल खोल दी है। व्हीकल सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए गए सत्यापन में सामने आया है कि पुलिस विभाग के करीब 320 वाहन ऐसे हैं, जिनका प्रदूषण प्रमाण पत्र समाप्त हो चुका है। इसके बावजूद ये वाहन रोज़ाना  सड़कों पर चल रहे हैं।

इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि अन्य सरकारी विभागों की गाड़ियों समेत कुल 731 सरकारी वाहन (दोपहिया और भारी वाहन) ऐसे हैं, जिनके PUCC दस्तावेज वैध नहीं पाए गए। यह स्थिति तब है, जब प्रदूषण नियंत्रण को लेकर आम नागरिकों पर सख़्ती से कार्रवाई की जाती है।


मामला तब और चौंकाने वाला हो गया, जब ऑनलाइन रिकॉर्ड की जांच में सीओ सिटी और एसपी देहात की निगरानी में चलने वाली सरकारी गाड़ियों के प्रदूषण प्रमाण पत्र भी समाप्त पाए गए। इसके बावजूद संबंधित वाहन बिना किसी रोक-टोक के सड़कों पर दौड़ते रहे।

परिवहन विभाग ने सभी संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर दिए हैं। विभाग का कहना है कि यदि एक सप्ताह के भीतर प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं बनवाए गए, तो नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी सरकारी वाहनों का चालान किया जाएगा।

विभाग वाहन जिनके प्रदूषण प्रमाण पत्र समाप्त हुए:

पुलिस विभाग: 320
वन विभाग: 38
एनिमल हसबेंडरी: 57
डीजी हेल्थ: 38
कमर्शियल टैक्स: 7
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर: 22
अन्य विभाग में जीएसटी, आबकारी, राज्य संपत्ति विभाग, रेवेन्यू बोर्ड, जिला प्रशासन आदि.

क्या हैं नियम और जुर्माना: नियम 115(7) के तहत पीयूसीसी (PUCC) अनिवार्य है. प्रत्येक वाहन के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) रखना अनिवार्य है. धारा 190(2) के तहत दंड और लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई हो सकती है. प्रथम अपराध पर 2,500 रुपए का समन शुल्क (Compounding Fees) और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित किया जाएगा.

 

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