देहरादून: शहर में जनता को हो रही लगातार परेशानियों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। नियमों की अनदेखी कर की जा रही सड़क कटिंग को लेकर यूपीसीएल (उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने सड़क कटिंग की अनुमति निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर अग्रिम आदेशों तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
जानकारी के अनुसार पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) द्वारा 135 केवी आराघर सब स्टेशन से निर्माणाधीन 132 केवी माजरा–लालतप्पड़ एलआईएलओ लाइन को भूमिगत केबल के माध्यम से बिछाने के लिए अनुमति मांगी गई थी। प्रस्तावित लाइन की लंबाई लगभग 1996 मीटर बताई गई है।
इस संबंध में 19 दिसंबर 2025 को परियोजना समन्वय समिति देहरादून की बैठक में सशर्त अनुमति देने का निर्णय लिया गया था। इसके तहत 1 जनवरी 2026 को पत्र जारी कर स्पष्ट किया गया था कि 16 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक केवल रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही रोड कटिंग का कार्य किया जाएगा, ताकि दिन के समय यातायात और आम जनजीवन प्रभावित न हो।
हालांकि जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम न्याय कुमकुम जोशी के नेतृत्व में गठित क्यूआरटी टीम ने आईएसबीटी क्रॉसिंग और सहारनपुर रोड–माजरा क्षेत्र में निरीक्षण किया, जिसमें गंभीर खामियां सामने आईं। जांच में पाया गया कि संबंधित एजेंसी द्वारा अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था, जिससे यातायात बाधित हो रहा था और आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने यूपीसीएल को दी गई अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी। साथ ही प्रभावित स्थलों पर चल रहे सभी रोड कटिंग कार्यों पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
डीएम ने निर्देश दिए हैं कि सभी क्षतिग्रस्त सड़कों पर तुरंत भरान कर सड़क को पूर्व स्थिति में बहाल किया जाए। चेतावनी दी गई है कि निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित अधिशासी अभियंता सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
