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अंकिता हत्याकांड से जुड़े मामलों में सुरेश राठौर को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े सोशल मीडिया विवाद में पूर्व विधायक सुरेश राठौर को अंतरिम राहत प्रदान की है। अदालत ने राठौर के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ द्वारा पारित किया गया।

सुरेश राठौर के खिलाफ हरिद्वार जिले के बहादराबाद और झबरेड़ा थानों तथा देहरादून के नेहरू कॉलोनी और डालनवाला कोतवाली में अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन सभी मामलों में सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक ऑडियो-वीडियो प्रसारित करने के आरोप लगाए गए थे।

पूर्व विधायक ने इन मुकदमों में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अदालत से सभी मामलों में सुरक्षा प्रदान करने और कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। इससे पूर्व छह जनवरी को हुई सुनवाई में अदालत ने दो मामलों में अस्थायी राहत दी थी, जबकि बुधवार को हुई अगली सुनवाई में सभी चारों मुकदमों में गिरफ्तारी पर रोक के आदेश दिए गए।

अभियोग के अनुसार, सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से वीडियो और ऑडियो जारी कर एक भाजपा नेता की छवि धूमिल करने का प्रयास किया। शिकायतकर्ता की ओर से इसे सुनियोजित बदनामी करार देते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी।

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