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धारा 67 आईटीएक्ट में भाजपा नेता की अग्रिम जमानत निरस्त।

धारा 67 आईटीएक्ट में भाजपा नेता की अग्रिम जमानत निरस्त।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शरकोट नगर के एक भाजपा नेता ने 2019 में बसपा सुप्रीमो की एक आपत्तिजनक फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी । वायरल वीडियो को लेकर उस समय बहुत जोरो शोरो पर मामले को उठाया था और बसपा के बरिष्ठ नेताओ द्वारा नगर के भाजपा नेता अंकुर जैन के खिलाप धारा 67 के तहत आईटीएक्ट में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। नगर के भाजपा नेता अंकुर जैन ने अपनी अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया था । कोर्ट ने सबुते के आभाव में अंकुर जैन की अग्रिम जमानत को निरस्त कर दिया गया। जो नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है ।

यह है ऐसे भाजपा नेता। जो पूर्व बसपा नेता से कटवाया अपनी दुकान का फीता। भाजपा नेता को नहीं मिला । कोई अपनी दुकान का फीता काटने वाला भाजपा नेता

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