जानकारी के मुताबिक विधायक और उनकी भतीजी को 6-6 माह जबकि पुलिसकर्मियों को 1-1 साल की सजा सुनाई गई है।
हरिद्वार: हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र से भाजपा विधायक आदेश चौहान, उनकी भतीजी दीपिका सिंह और दो पुलिस अधिकारियों को एक रिटायर्ड प्रोफेसर को अवैध रूप से हिरासत में लेने और मारपीट करने के 2009 के मामले में दोषी पाया गया है। सीबीआई के स्पेशल मजिस्ट्रेट संदीप भंडारी की अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए विधायक और उनकी भतीजी को छह-छह माह की तथा दोनों पुलिस अधिकारियों को एक-एक वर्ष की सजा सुनाई है।
यह मामला उस समय उठा जब शिकायतकर्ता डीएस चौहान ने आरोप लगाया कि उनकी बहू (विधायक की भतीजी) दीपिका सिंह और उनके बेटे मनीष के बीच पारिवारिक विवाद के चलते उन्हें 11 जुलाई 2009 को पांच लाख रुपये के साथ गंगनहर थाने बुलाया गया। वहां पहले से मौजूद विधायक आदेश चौहान, दीपिका सिंह और पुलिसकर्मियों ने मिलकर उन्हें दो दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा और फिर तीसरे दिन एक झूठा मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया।
पुलिस जांच से असंतुष्ट होकर शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां से मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। जांच के बाद अब अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
