राज्य की दुकानों और संस्थानों में महिला कर्मचारी अब रात 9 से सुबह 6 बजे की शिफ्ट यानि रात के समय भी काम कर सकेंगी
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी दिवाकर भट्ट को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। उनके राज्य निर्माण में योगदान को भी कैबिनेट ने याद किया। इसके बाद विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई और कुल 7 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
कैबिनेट में पास हुए 7 मुख्य प्रस्ताव
1. पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
विभाग के लेखा-जोखा को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी।
2. अभियोजन संवर्ग के ढांचे का पुनर्गठन
सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) के 46 नए पदों के सृजन को मंजूरी।
3. ऊर्जा विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन (2022–23)
प्रतिवेदन को विधानसभा के सदन पटल पर रखने की स्वीकृति।
4. महिलाओं की नाइट शिफ्ट पर बड़ा फैसला
दुकानों और प्रतिष्ठानों में महिलाएँ रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी।
लिखित सहमति और सुरक्षा प्रावधान अनिवार्य रहेंगे।
5. दुकान एवं स्थापन अधिनियम में संशोधन
उत्तराखण्ड दुकान व स्थापना (रोजगार विनियमन व सेवा शर्त) संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी।
अधिनियम 2017 की धारा 1(2), 8, 9 व 19 में बदलाव।
6. देहरादून मेट्रो नियो परियोजना
केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए सुझावों को कैबिनेट के समक्ष अवगत कराने और मार्गदर्शन लेने का प्रस्ताव स्वीकार।
7. मानव–वन्यजीव संघर्ष राहत नियमावली में संशोधन
मानव–वन्यजीव संघर्ष में मृतकों के परिजनों को अब 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि।
मानव-वन्यजीवों के बीच संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि इन हमलों में मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी. अनुग्रह राशि को 6 लाख से बढ़ाया गया है. वहीं, इन हमलों में घायलों का पूरा खर्च सरकार उठाएगी.
इसके साथ ही धामी मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड शिक्षा विभाग से संबंधित दो प्रस्तावों को स्थगित कर दिया है. इसके पुनः परीक्षण के निर्देश दिए गए हैं.
