वन दरोगा भर्ती में योग्यता बढ़ी, मदरसों की मान्यता प्रक्रिया आसान, उपखनिज रॉयल्टी में बढ़ोतरी
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 18 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में प्रशासन, शिक्षा, परिवहन, वन और वित्त से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए।
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
1.उत्तराखंड मोटरयान संशोधित नियमावली 2026 के तहत प्रवर्तन अधिकारियों (वरिष्ठ पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक, सिपाही) की वर्दी निर्धारित।
2.कुंभ मेले में 1 करोड़ तक के कार्य मेला अधिकारी स्वीकृत करेंगे।
3.5 करोड़ तक के कार्य गढ़वाल आयुक्त स्वीकृत करेंगे।
4.5 करोड़ से ऊपर के कार्य शासन स्तर पर स्वीकृत होंगे।
5.उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली 2026 में संशोधन को मंजूरी।
6.जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पदेन सदस्य बनाया गया।
7.एसिड अटैक पीड़ितों को विधिक सेवा प्राधिकरण के दायरे में शामिल किया गया।
8.उत्तराखंड उप खनिज परिहार नियमावली 2023 में संशोधन।
9.उपखनिज रॉयल्टी 7 रुपये से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति कुंतल
10.वाणिज्य कर विभाग की नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
11.परिवहन विभाग को 250 नई बसें खरीदने की मंजूरी।
12.बस खरीद में पहले की स्वीकृति (100) को बढ़ाकर 109 किया गया (GST कम होने के कारण)।
13.उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 में संशोधन।
14.वन दरोगा की शैक्षिक योग्यता इंटर से बढ़ाकर स्नातक की गई।
15.वन दरोगा की आयु सीमा 21–35 वर्ष और वन आरक्षी की 18–25 वर्ष तय।
16.मदरसों की मान्यता प्रक्रिया में बदलाव—कक्षा 1 से 8 तक जिला स्तर से मान्यता, 12वीं तक वालों को बोर्ड से संबद्धता जरूरी।
17.अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के अध्यादेश को मंजूरी।
18.कार्मिक, शिक्षा, PWD, पेंशन, ठेकेदार सीमा, उच्च शिक्षा योजना और मौन पालन (बी-कीपिंग) नीति सहित अन्य प्रशासनिक फैसलों को मंजूरी।
