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उत्तराखंड कैबिनेट के 8 प्रस्ताव पारित, UCC में विदेशी भी करा सकेंगे विवाह पंजीकरण.. जानिए!

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में संपन्न कैबिनेट की बैठक में आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होकर लगभग तीन घंटे चली।

मुख्य निर्णयों में रायपुर फ्रीज जोन में निर्माण की अनुमति देना शामिल है। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में विधानसभा भवन निर्माण के कारण आसपास के क्षेत्रों को फ्रीज जोन घोषित किया गया था। अब मंत्रिमंडल ने छोटे निर्माण कार्यों की छूट दी है, जिससे निजी आवास और दुकानें बनाई जा सकेंगी। इस प्रक्रिया के लिए आवास विभाग जल्द ही विशेष गाइडलाइन जारी करेगा। साथ ही, प्रदेश के मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड कर नियमित आंगनबाड़ी केंद्र में बदला जाएगा।

साथ ही, यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत विवाह पंजीकरण में भी बदलाव किया गया है। नेपाल, भूटान और तिब्बत के नागरिकों के पास अक्सर आधार कार्ड नहीं होता, जिसके कारण उनका विवाह पंजीकरण नहीं हो पा रहा था। कैबिनेट ने UCC नियमावली में संशोधन कर इन देशों के नागरिकों को वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति दी है, जिससे वे भी आसानी से विवाह पंजीकरण करा सकेंगे।

धामी मंत्रिमंडल में 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर:
  1. उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में संशोधन किया गया. भारत सरकार के निर्देश पर प्रदेश में संचालित सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में उच्चीकरण किया जाएगा.
  2. रायपुर और उसके समीप क्षेत्रों में लगाए गए फ्रीज जोन के तहत छोटे मकान और दुकान बनाने में छूट दी गई.
  3. स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य परिवेक्षक कर्मचारियों की पांच साल की सेवा पूरी होने के बाद उन्हें पूरे सेवा काल में एक बार ट्रांसफर का लाभ मिलेगा.
  4. उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में संशोधन किया गया. आधार के अलावा नेपाली और भूटानी नागरिक प्रमाणपत्र को भी वैध माना जाएगा. तिब्बती नागरिक के लिए विदेशी पंजीकरण को भी वैध माना जाएगा.
  5. कार्मिक विभाग के तहत जो कर्मचारी अपने 50 फीसदी सेवा किसी पद में पूरी कर चुके हैं, उनको अपने सेवा काल में एक बार शिथिलीकरण दिए जाने की व्यवस्था की गई है. लेकिन कुछ विभागों में एक विभाग से दूसरे विभागों में उच्च पदों में जाने के लिए कुछ अलग-अलग प्रावधान थे. जिसके चलते निर्णय लिया गया है कि एक सेवा से दूसरे सेवा में जाने के लिए शिथिलीकरण का लाभ मिल पाएगा.
  6. संस्कृति एवं विधायी विभाग के तहत सत्रावसान को विचलन के जरिए सीएम ने मंजूरी दी थी, जिसे मंत्रिमंडल के संज्ञान में रखा गया.
  7. राज्य स्थापना के 25वें यानी रजत जयंती वर्ष के अवसर पर विशेष सत्र आयोजित किए जाने का निर्णय लिया है. जिसकी तिथियां का निर्धारण करने के लिए सीएम धामी को अधिकृत किया गया.
  8. उत्तराखंड राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए लाभांश वितरण नीति के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग निगम है, इनका जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है, उसका 15 फीसदी प्रॉफिट राज्य सरकार को देना होगा. जिस पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है.

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