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हाईकोर्ट सख्त: पंचायत चुनाव पर सुनवाई कल, हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा-अब इतनी जल्दी क्यों?- Uttarakhand Panchayat Elections

चुनाव पर देरी से नाराज हाईकोर्ट, सरकार से पूछा—एक साल इंतजार के बाद जल्दबाज़ी क्यों?
हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगाई सरकार को फटकार, कहा—एक साल बाद अचानक जल्दबाज़ी क्यों.

नैनीताल:  त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटाने के संबंध में राज्य सरकार ने मंगलवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट से तत्काल सुनवाई की अपील की। सरकार की ओर से बताया गया कि 9 जून को बनाई गई नई नियमावली का गजट नोटिफिकेशन 14 जून को हो चुका है, लेकिन “कम्युनिकेशन गैप” के कारण यह दस्तावेज पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हो पाया।

मुख्य न्यायाधीश जी.एन. राव और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सरकार की जल्द सुनवाई की मांग पर टिप्पणी करते हुए कहा, “इसमें अब क्या जल्दी है? चुनाव न कराए जाने को एक साल से अधिक हो चुका है और पहले भी अदालत ने कई बार चुनाव कराने के निर्देश दिए थे।”

सरकार ने मंगलवार को गजट नोटिफिकेशन कोर्ट में पेश कर दिया, जिसके बाद अदालत ने पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 25 जून (बुधवार) अपराह्न 2 बजे सुनवाई तय की। तब तक पंचायत चुनाव पर लगी रोक यथावत रहेगी। मंगलवार को दीपिका किरौला और अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी थी, जिन्हें अब एक साथ सुना जाएगा।

गौरतलब है कि बागेश्वर निवासी गणेश कांडपाल व अन्य ने 9 और 11 जून को जारी नई पंचायत नियमावली को कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि राज्य सरकार ने पूर्व आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित कर, नया रोस्टर लागू किया है और उसे मौजूदा चुनाव से ही प्रभावी मानने की कोशिश की जा रही है।

 

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