उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए 22 जनवरी की सुबह से ही शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। मतदान समाप्ति के बाद ही शराब की दुकानें खुलेंगी।
उत्तराखंड: नगर निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को सुबह आठ बजे से प्रारंभ होने वाले मतदान से 24 घंटे पहले 22 जनवरी की सुबह से निकाय क्षेत्रों में शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। मतदान समाप्ति के बाद ही शराब की दुकानें खुलेंगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं।
आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे पहले से मतदान समाप्ति तक नगर निगम और नगर पालिका परिषदों के आठ किलोमीटर की परिधि में शराब, भांग सहित अन्य मादक पदार्थों की बिक्री नहीं होगी। इसी प्रकार नगर पंचायत क्षेत्रों में चार किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में यह भी रोक लागू की गई है।
उधर, निकाय चुनाव के दौरान अवैध शराब व मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान जारी है। इसके तहत राज्यभर में अभी तक पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा 14.29 करोड़ रुपये मूल्य की शराब और मादक पदार्थों की जब्ती की जा चुकी है।