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बड़ी खबर! उत्तराखंड हाईकोर्ट से पुलिस भर्ती पर लगी रोक हटाई, दो हजार अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस, पीएसी और आईआरबी भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले का निस्तारण करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर पूर्व में लगाई गई अंतरिम रोक को हटा दिया है। इस निर्णय के बाद राज्य में करीब 2000 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पुलिस भर्ती की चयन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में आयु सीमा में छूट दिए जाने पर विचार करने के निर्देश देना व्यावहारिक नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि यदि आयु सीमा में छूट दी भी जाती है, तब भी याचिकाकर्ता सहित अन्य अभ्यर्थी विज्ञापन में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके हैं और वे पात्र नहीं ठहरेंगे। इस स्थिति में न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं है।

मामले के अनुसार, चमोली निवासी रोशन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी और आईआरबी के लिए जारी भर्ती विज्ञप्ति में आयु सीमा में छूट की मांग की थी। उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर 2024 को यूकेएसएसएससी द्वारा 2000 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें 1550 नए पदों के साथ-साथ 2021-22 और 2022-23 के 450 रिक्त पदों को भी शामिल किया गया।

याचिका में तर्क दिया गया था कि लंबे समय से भर्ती नहीं होने के कारण कई अभ्यर्थियों की आयु सीमा पार हो चुकी है, इसलिए उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए छूट दी जानी चाहिए। साथ ही पुलिस भर्ती के लिए निर्धारित 18 से 22 वर्ष की आयु सीमा को बढ़ाकर कम से कम 25 वर्ष किए जाने की मांग भी की गई थी। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि उत्तराखंड बेरोजगार संगठन द्वारा इस संबंध में सरकार को कई बार ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।

वहीं राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है और पुलिस बल में भारी कमी है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाना जनहित में आवश्यक है।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक हटाते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से राज्य में पुलिस बल की कमी को दूर करने की दिशा में बड़ी राहत मिली है।

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