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अब मुकदमा दर्ज करने से नहीं बच पाएगी पुलिस, ऑनलाइन करा पाएंगे किसी भी अपराध पर एफआइआर

E-FIR उत्तराखंड में अब किसी भी अपराध की शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। ई-एफआइआर की सुविधा से घर बैठे एफआईआर दर्ज कराएं और पुलिस कार्रवाई की अपडेट एसएमएस से प्राप्त करें। इसके लिए थानाध्यक्ष को जांच के लिए 14 दिन का समय दिया गया है। जल्द ही ऑनलाइन समन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है

उत्तराखंड पुलिस की वेबसाइट पर ई एफआइआर में लागिन कर कर सकते हैं कोई भी शिकायत
तीन दिन के अंदर थाने जाकर करने पड़ेंगे हस्ताक्षर

देहरादून। E-FIR: प्रदेश में अक्सर मामले सामने आते रहते हैं कि थाना या कोतवाली में पीड़ित की शिकायत को दर्ज नहीं किया गया। लेकिन यह अब बीते दिनों की बात हो गई है। अपने साथ हुए अपराध की अब ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए ई-एफआइआर की सुविधा उपलब्ध है। शिकायतकर्ता को बस तीन दिन के अंदर संबंधित थाना या कोतवाली में शिकायतपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), और भारतीय साक्षी अधिनियम (बीएसए) के तहत पुलिस विभाग में डिजिटल प्रणाली को अपनाया जा रहा है। इसी के तहत ई एफआरआइ शुरू की गई है, जिसमें चोरी से लेकर जघन्य अपराध (हत्या, दुष्कर्म, डकैती, लूट) जैसे मामलों में ऑनलाइन मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए थानाध्यक्ष को जांच के लिए 14 दिन का समय दिया गया है। यदि शिकायत सही है तो उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

 

सुझाव एवं समाचार के लिए संपर्क करें संध्या दैनिक उदय प्रभात एवं न्यूज़ पोर्टल देहरादून

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