देहरादून : देहरादून में विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) अर्चना सागर की अदालत ने एक व्यक्ति को किशोरी को धमकाकर बिजनौर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में 20 वर्ष की कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यदि दोषी अर्थदंड नहीं चुका पाता, तो उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अधिकारी अल्पना थापा ने बताया कि 30 नवंबर 2019 को एक परिवार ने पटेलनगर कोतवाली में तहरीर दी कि उनकी बेटी स्कूल चली गई थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। स्कूल पहुंचने पर पता चला कि वहां ताला लगा हुआ है। आसपास के गांवों में तलाश के बाद उन्हें शक हुआ कि उनकी बेटी अब्दुल्ला पेंटर द्वारा भगाई गई है।
इसके बाद, 3 दिसंबर 2019 को पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने 6 दिसंबर को पीड़िता को बरामद किया और 14 दिसंबर को आरोपी अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया।
पीड़िता ने बताया कि वह 11वीं तक पढ़ी है और आरोपित ने उसे शादी का दबाव बनाते हुए विभिन्न फोन नंबरों से परेशान किया। 30 नवंबर को पीड़िता ने घर से 1.85 लाख रुपये लेकर स्कूल पहुंची और आरोपी ने उसे धमकाकर बिजनौर ले गया। वहां, आरोपित ने उसे छह दिन तक बंद करके रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसे पता चला कि उसकी शिकायत की गई है, तो उसने पीड़िता को वापस छोड़ दिया।