चंपावत: जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में कार्यरत एक कनिष्ठ सहायक को ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई सरकारी सेवा आचरण नियमावली के उल्लंघन के तहत की गई है।
जिला पंचायत राज अधिकारी भूपेंद्र आर्य के अनुसार, संबंधित कर्मचारी नशे की हालत में कार्यालय में उपस्थित था, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मेडिकल परीक्षण में डॉ. गौरांग जोशी (जिला अस्पताल) ने नशे की पुष्टि की। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी पर पुलिस अधिनियम धारा 81 के अंतर्गत ₹500 का चालान भी किया है।
प्रशासन ने संबंधित कनिष्ठ सहायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और निलंबन अवधि के दौरान उसे मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, चंपावत से संबद्ध कर दिया गया है।
जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि निलंबित कार्मिक इससे पहले भी इसी तरह की अनुशासनहीनता के कारण जनवरी माह में निलंबित हो चुका था, जिसे बाद में बहाल किया गया था। अब दोबारा ऐसी स्थिति सामने आने पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है।
कार्यालय के अन्य सभी कार्मिकों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे सरकारी सेवा आचरण नियमावली का पूर्ण पालन करें, अन्यथा भविष्य में भी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
