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UKPSC की परीक्षा स्थगित! प्रारंभिक परीक्षा में गलत सवाल पूछे जाने को लेकर दी गई थी हाईकोर्ट में चुनौती

प्रारंभिक परीक्षा में गलत सवाल पूछे जाने को लेकर दी गई थी हाईकोर्ट में चुनौती, कोर्ट ने लगाई अस्थाई रोक
संयुक्त राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा की मुख्य परीक्षा 6 से 9 दिसंबर को होनी थी
हरिद्वार निवासी कुलदीप राठी को थी प्रारंभिक परीक्षा में कुछ गलत सवाल पूछे जाने आपत्ति
हाईकोर्ट ने विवादित सवालों की दोबारा समीक्षा कर विशेषज्ञ समिति बनाने के दिए आदेश

नैनीताल: हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा की मुख्य परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा 6 से 9 दिसंबर के बीच आयोजित होनी थी। प्रारंभिक परीक्षा में कुछ गलत सवाल पूछे जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई।

मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी कुलदीप राठी व अन्य ने प्रारंभिक परीक्षा में कुछ गलत सवाल पूछे जाने आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि ये प्रश्न या तो गलत हैं या फिर उनके विकल्पों को लेकर गंभीर अस्पष्टता है। मामले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रश्न संख्या 70 को पूरी तरह से हटाया जाए, जबकि बाकी तीन विवादित सवालों की दोबारा समीक्षा एक विशेषज्ञ समिति (एक्सपर्ट कमेटी) से कराई जाए। कोर्ट का कहना है कि जब तक इन सवालों की निष्पक्ष जांच पूरी नहीं होती और मेरिट लिस्ट को सही तरीके से पुनः निर्धारित नहीं किया जाता, तब तक मुख्य परीक्षा करवाना उचित नहीं होगा। इसी वजह से यूकेपीएसी की मुख्य परीक्षा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है।

यह मामला 2024-25 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर सहित कुल 123 पदों के लिए भर्ती होनी है। प्रारंभिक परीक्षा में जनरल स्टडीज और सीएसटी के 150-150 अंकों के पेपर हुए थे। इन्हीं अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शार्टलिस्ट किया गया था, लेकिन अब अगर कोई सवाल हटाया जाता है या उसके अंक बदले जाते हैं तो कई उम्मीदवारों की मेरिट रैंक में बदलाव तय माना जा रहा है।

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