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उत्तराखंड: फर्जी शिक्षक को पांच साल का कारावास

शिक्षा विभाग की लापरवाही पर न्यायालय ने लगाई फटकार
गैर जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ दिए कार्रवाई के निर्देश

रुद्रप्रयाग: शिक्षा विभाग में फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले एक और शिक्षक को जेल की सजा हुई है। फर्जी शिक्षक लंबे समय से शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहा था। एसआईटी जांच के बाद मामले का खुलासा हुआ। न्यायालय में पेश करने के बाद फर्जी शिक्षक को पांच साल के लिए जेल भेजा गया है जबकि दस हजार के जुर्म से भी दंडित किया गया है। न्यायालय की ओर से गैर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए गए है।

जलपद में तैनात फर्जी शिक्षक राजू लाल पुत्र दिल्लू लाल ने बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी प्राप्त की। एसआई एवं विभागीय स्तर पर जब जांच को लेकर बीएड वर्ष 2003 की डिग्री का सत्यापन कराया गया तो सत्यापन के बाद चौधरी सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से जांच आख्या प्राप्त होने पर पता चला कि फर्जी अध्यापक ने विश्वविद्यालय से कोई भी बीएड की डिग्री प्राप्त नहीं की जिसके आधार पर शिक्षा विभाग रुद्रप्रयाग ने शिक्षक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया।

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