उत्तराखंड के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अभिनव कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाश सिंह बनाम अन्य केस में दिए निर्णय के अनुरूप डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग एवं गृह मंत्रालय की निर्णायक भूमिका को संवैधानिक व व्यावहारिक दृष्टिकोण से उचित नहीं माना है। कहा, उत्तराखंड में पहले से ही डीजीपी की नियुक्ति के नियमों की व्यवस्था है।
उन्होंने सचिव गृह शैलेश बगौली को पत्र लिखकर यूपी की तर्ज पर स्थायी डीजीपी की नियुक्ति करने की वकालत की है। पत्र में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर यूपी सरकार द्वारा पिछले दिनों बनाई गई नियमावली का जिक्र किया है। उन्होंने सचिव गृह से अनुरोध किया है कि इसी नियमों को लागू करने पर विचार किया जाए।