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शिवालिक हाथी रिजर्व को निरस्त करने के आदेश पर उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट का झटका

District Bar association election in nainital
  • शिवालिक हाथी रिजर्व को निरस्त करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाया स्टे

नैनीताल| उत्तराखंड सरकार के शिवालिक हाथी रिजर्व(Shivalik Elephant Reserve) को निरस्त करने के आदेश पर नैनीताल हाईकोर्ट(Nainital High Court) ने स्टे लगा दिया है. देहरादून(Dehradun) निवासी रीनू पॉल की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया है. चीफ जस्टिस आरएस चौहान और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह ने सरकार से जवाब मांगते हुए शिवालिक एलीफैंट रिजर्व को डी नोटिफाई करने के राज्य वन्यजीव बोर्ड के आदेश पर स्टे लगाया.
कोर्ट के इस फैसले से उत्तराखंड सरकार को बड़ा झटका लगा है. करीब 80 पर्यावरण प्रेमियों ने हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में कहा है कि 24 नवंबर 2020 को स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट(Jollygrant Airport) के विस्तार के लिए शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को निरस्त करने का निर्णय लिया था. पत्र में कहा गया कि इससे राज्य में विकास परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड(State Wild Life Board) को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे.

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